नगर परिषद् से अनुमति लेकर ही राजनीतिक दल लगा सकेंगे होर्डिंग
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Nov 2014 10:03 PM
संवाददाता, दुमकाजिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन 2014 को लेकर एक बैठक की गयी. जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा होर्डिंग अथवा वाल रेप लगाने की अनुमति देने के संबंध में चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि राजनैतिक पार्टियां शहरी क्षेत्र में नगर परिषद या नगर पंचायत से […]
संवाददाता, दुमकाजिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में विधानसभा निर्वाचन 2014 को लेकर एक बैठक की गयी. जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा होर्डिंग अथवा वाल रेप लगाने की अनुमति देने के संबंध में चर्चा की गयी. बैठक में बताया गया कि राजनैतिक पार्टियां शहरी क्षेत्र में नगर परिषद या नगर पंचायत से लिखित अनुमति लेकर चिह्नित स्थलों पर होर्डिंग अथवा वाल रेप आदि लगा सकते हैं. राजनैतिक पार्टियों को कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद दुमका एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बासुकिनाथ होर्डिंग अथवा वाल रेप आदि की अनुमति ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर देंगे. उन्हें यह भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि उक्त सभी स्थलों पर किसी एक पार्टी या दल को वरीयता न दिया जाय. इसमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में चिह्नित स्थल से इतर होर्डिंग-वाल रेप आदि लगाने की अनुमति न दी जाय. जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाये गये किसी भी होर्डिंग पर राजनैतिक पार्टियों का होर्डिंग नहीं लगेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी भवन, सरकारी आवास, सरकारी पथ पर कोई होर्डिंग-वाल रेप आदि नहीं लगेगा. गैर सरकारी स्थलों पर राजनैतिक पार्टियां भू-स्वामी के बिना लिखित अनुमति के होर्डिंग/वाल रेप आदि नहीं लगा सकेंगे. यदि ऐसा पाया गया, तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद उपस्थित थे.
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