गोचर जमीन में अवैध उत्खनन, प्राथमिकी

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Aug 2014 6:01 AM

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26.65 लाख के राजस्व क्षति का आरोप शिकारीपाड़ा : शिकारीपाड़ा प्रखंड के बेनागड़िया में गोचर जमीन के प्लाट नंबर 100 पर अवैध उत्खनन पर एक खादान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने यह प्राथमिकी दर्ज करायी है. उन्होंने प्राथमिकी में खान निरीक्षक नवल किशोर तिर्की द्वारा 22 […]

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26.65 लाख के राजस्व क्षति का आरोप

शिकारीपाड़ा : शिकारीपाड़ा प्रखंड के बेनागड़िया में गोचर जमीन के प्लाट नंबर 100 पर अवैध उत्खनन पर एक खादान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने यह प्राथमिकी दर्ज करायी है.

उन्होंने प्राथमिकी में खान निरीक्षक नवल किशोर तिर्की द्वारा 22 जुलाई को दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर बेनागड़िया के गोचर जमीन पर रामपुरहाट के निचिन्तपुर निवासी शेख अब्दुस सलीम पर यह प्राथमिकी दर्ज करायी है. आरोप है कि शेख अब्दुस सलीम द्वारा एक पोकलेन, एक जेसीबी व तीन ड्रिल मशीनों का उपयोग करते हुए विगत छह माह से पत्थर का अवैध ढंग से उत्खनन किया जाता है.

जिससे राज्य सरकार को 26़ 65 लाख रुपये की सरकारी राजस्व की क्षति हुई है. शिकारीपाड़ा थाना में शेख अब्दुस सलीम के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 तथा भादवि की दफा 379 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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