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Dhanbad news: मैथन डैम के लिए टूरिस्ट गाइड की होगी बहाली

जिले के युवाओं को पर्यटन विभाग की ओर से रोजगार का मौका दिया जा रहा है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.

धनबाद.

जिले के युवाओं को पर्यटन विभाग की ओर से रोजगार का मौका दिया जा रहा है. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. इसके तहत विभाग ने जिले के अधिसूचित पर्यटन स्थलों पर गाइड की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य पर्यटकों को स्थानीय इतिहास, संस्कृति और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में सटीक जानकारी देना है. गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वे पर्यटकों को बेहतर जानकारी दे सकें और पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता को बढ़ा सकें. जिला पर्यटन नोडल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि गाइड की नियुक्ति से जिले के पर्यटन स्थलों को एक नया आयाम मिलेगा. ये गाइड न केवल पर्यटकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देंगे.

दो श्रेणियों में होगी गाइड की नियुक्ति

जिले में चार अधिसूचित पर्यटन स्थल हैं. इनमें श्रेणी ए में मैथन डैम, सी व डी में पंचेत, तोपचांची व भटिंडा फाॅल शामिल हैं. गाइड की नियुक्ति श्रेणी ए व बी के लिए की जाएगी. जिले में मैथन डैम के लिए ही सिर्फ गाइड की नियुक्ति की जाएगी. जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ संतोष कुमार ने बताया कि श्रेणी ए में उन्हीं पर्यटन स्थलों को रखा जाता है, जहां देश के साथ-साथ विदेश से भी सैलानी आते हैं.

नियुक्ति के लिए आवेदन ले रहा विभाग

जिला स्तरीय पर्यटन विशेषज्ञ संतोष कुमार ने बताया कि गाइड के लिए कुल 50 युवाओं की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए 12वीं पास महिला व पुरुष आवेदन कर सकते हैं. विभाग ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है. युवा अपना, फोटो, नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता आदि लिख कर व जरूरी दस्तावेज लगाकर जिला पर्यटन विभाग के इमेल आइडी khelodhanbad@gmail.com पर भेज सकते हैं. इसके अलावा कंबाइंड बिल्डिंग स्थित खेल सह पर्यटन कार्यालय में आकर भी आवेदन दे सकते हैं.

बोट संचालन के लिए लाइसेंस अनिवार्य

पर्यटन नोडल पदाधिकारी उमेश लोहरा ने बताया कि मैथन व पंचेत डैम में कई नाव चालक नाव का परिचालन करते हैं. उनमें से कई चालक बिना लाइसेंस के तो कई एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ परिचालन करते हैं. विभाग द्वारा उन्हें कई बार सूचित भी किया जा चुका है. इसके बाद भी वे लाइसेंस नहीं ले रहे हैं. उन्हें विभाग द्वारा जारी किया लाइसेंस लेना अनिवार्य है. जांच के दौरान अगर नाव चालक बिना लाइसेंस के पाये गये, तो उनपर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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