धनबाद में दो दिन अधिक की तैयारी, पांच तक बंद रहेंगे दफ्तर, बाजार

Updated at : 16 Apr 2020 12:32 AM (IST)
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धनबाद में दो दिन अधिक की तैयारी, पांच तक बंद रहेंगे दफ्तर, बाजार

धनबाद : कोविड-19 को देश में लॉकडाउन तीन मई तक है, लेकिन धनबाद जिला प्रशासन की तैयारी पांच मई तक की है. इस संबंध में उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल तथा एडीएम (विधि-व्यवस्था) अनिल कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है. बुधवार को जारी आदेश के अनुसार पांच मई तक धनबाद जिला में अति […]

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धनबाद : कोविड-19 को देश में लॉकडाउन तीन मई तक है, लेकिन धनबाद जिला प्रशासन की तैयारी पांच मई तक की है. इस संबंध में उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल तथा एडीएम (विधि-व्यवस्था) अनिल कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है. बुधवार को जारी आदेश के अनुसार पांच मई तक धनबाद जिला में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे. धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे लेकिन वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.

टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस, इ-रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर रोक रहेगी. आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है. सभी प्रतिष्ठान रहेंगे बंद सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि में संपूर्ण गतिविधि बंद रहेगी. सभी प्रकार के निर्माण कार्य भी स्थगित रहेंगे. सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. धनबाद जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों से बाहर से आने वाले नागरिक या अन्य राज्यों से आये हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे.

बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे.आवश्यक सेवा प्रतिबंध से बाहर संयुक्त आदेश में विधि-व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, कारा सेवा, राशन दुकान, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवा, बैंक/एटीएम, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकॉम / इंटरनेट सेवा/आइटी आधारित सेवा, पोस्टल सेवा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवा, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की इ-कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराना का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, होम डिलेवरी, हॉस्पिटल, दवा दुकान प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.

लॉकडाउन अवधि में पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी. पांच या उससे अधिक व्यक्ति के एक साथ जमा होने प्रतिबंध रहेगा.एसडीएम रहेंगे कंट्रोल रूम के प्रभारी लॉकडाउन की अवधि में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम के संपूर्ण प्रभार में जिला नियंत्रण कक्ष भी कार्यरत रहेगा. जिला नियंत्रण कक्ष का नंबर 0326 2311217, 2311107 तथा 100 है. साथ ही, कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर एवं टुंडी जोन के अलावा सभी थाना व ओपी में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे.

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