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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मुजरिम को 20 वर्ष कैद

Updated at : 27 Jul 2024 2:07 AM (IST)
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नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मुजरिम को 20 वर्ष कैद

अदालत से : सुनवाई के दौरान फरार हो गया था आरोपी

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शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में शुक्रवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद फरार आरोपी श्रवण कुमार महतो को 20 वर्ष कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. 25 जुलाई को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की थी. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर बरवाड्डा थाने में दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी के मुताबिक 22 मार्च 2023 को जब पीड़िता घर में अकेले थी, तब श्रवण उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. पीड़िता ने आरोप लगाया कि श्रवण उसे बस से कोडरमा, वहां से भुवनेश्वर ले गया. वहां उसके साथ जबरन मंदिर में शादी किया और दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 24 मार्च 2023 को श्रवण के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान श्रवण फरार हो गया. इसकी अनुपस्थिति में अदालत ने उसे दोषी करार दिया. अभियोजन नहीं इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

जानलेवा हमला और हाइवा लूट मामले में हाजिर नहीं हुए सांसद :

डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और किरण महतो के हाइवा लूट के मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. इस दौरान धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक उमेश दीक्षित ने डोमन महतो को गवाह के रूप में पेश किया. बचाव पक्ष से उनका प्रतिपरिक्षण दिल्ली हाइकोर्ट के अधिवक्ता ललन ओझा ने किया. तकनीकी वजहों से डोमन का प्रतिपरीक्षण आज पूरा नहीं हो सका. वहीं हाइवा लूट के मामले में गवाह आज हाजिर नहीं था. अदालत ने दोनों मामलों में अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है.

सुशांतो हत्याकांड में सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश :

फाॅरवर्ड ब्लाॅक के नेता सुशांतो सेन गुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व कार्यकर्ता दुर्योधन पाल की हत्या के चर्चित मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में हुई. अदालत ने सीबीआइ को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. पांच अक्टूबर 2002 को सुशांतो अपने भाई संजय व कार्यकर्ता दुर्योधन के साथ कार से निरसा जा रहे थे. गोपालगंज के पास कार पर हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. मौके पर ही तीनों की मौत हो गयी थी. जबकि प्रदीप तुरी व गणेश स्वर्णकार घायल हो गये थे. घटना के बाद मृतक की मां उमा सेन गुप्ता ने निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिसिया जांच पर उंगली उठाते हुए सुशांतो की मां ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्रदीप तुरी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी. सीबीआई ने अनुसंधान के उपरांत आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया.

जस्टिस मुखोपाध्याय ने किया सिविल कोर्ट का निरीक्षण :

झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सह जोनल जज धनबाद आर मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को सिविल कोर्ट धनबाद का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने कोर्ट भवन और उसमें उपलब्ध सुविधाओं के विषय में जानकारी ली, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा कई निर्देश दिये. उनके साथ प्रधान जिला सत्र व न्यायाधीश राम शर्मा, डालसा सचिव राकेश राेशन भी मौजूद थे. इसके बाद न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय ने डीसी व एसएसपी धनबाद तथा न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

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