नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव के आवेदन पर हुई सुनवाई

Updated at : 25 Jun 2024 6:55 PM (IST)
विज्ञापन
नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव के आवेदन पर हुई सुनवाई

अदालत से : समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी बहस, अगली सुनवाई तीन जुलाई को

विज्ञापन

विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले की सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में बीते आठ वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के आवेदन पर उनके अधिवक्ता मो जावेद ने बहस शुरू की, जो समयाभाव के कारण पूरी नहीं हो सकी. अदालत ने उभय पक्ष को बहस करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख तीन जुलाई 2024 निर्धारित कर दी. गौरतलब है कि संजीव सिंह ने आवेदन देकर कांड के सूचक अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह, चश्मदीद निखिलेश सिंह, अनिल सिंह का 21 मार्च 2017 का मोबाइल टावर लोकेशन, सीडीआर, कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी को गवाही हेतु बुलाने की गुहार लगायी थी. सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था.

रंजय हत्याकांड में नोडल अधिकारी का बयान दर्ज :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव के करीबी रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह की हत्या के मुकदमे में मंगलवार को वोडाफोन कंपनी के नोडल अधिकारी अमरनाथ सिंह का बयान जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में दर्ज किया गया. कोर्ट को दिये बयान में अमरनाथ ने नंद कुमार सिंह उर्फ मामा के मोबाइल सीडीआर रिपोर्ट की पुष्टि की. हालांकि समयाभाव के कारण गवाह का प्रति परीक्षण नहीं किया जा सका. अदालत ने प्रति परीक्षण के लिए 28 जून 2024 की तारीख निर्धारित की है. जेल में बंद आरा बेरथ निवासी नंद कुमार सिंह उर्फ बबलू उर्फ रूना सिंह उर्फ मामा को रांची के होटवार जेल से वीसीएस के द्वारा पेश किया गया. वहीं जमानत पर मुक्त हर्ष सिंह हाजिर नहीं थे. अदालत ने अपर लोक अभियोजक उमेश दीक्षित को गवाह पेश करने का निर्देश दिया है. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आयुष श्रीवास्तव ने पैरवी की.

नन्हे हत्याकांड, गवाह पेश करने का आदेश :

जमीन कारोबारी नन्हे खान की सरेआम हत्या करने के मामले में मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर व गवाह पेश करने का आदेश दिया है. प्रिंस खान की मां नासरिन खातून की ओर से अधिवक्ता उदय कुमार भट्ट ने प्रतिनिधित्व का आवेदन दिया था. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख छह जुलाई निर्धारित कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola