जालसाजी मामले में पांच को तीन वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 21 May 2024 7:34 PM
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हीरापुर श्मशान रोड चीरागोड़ा निवासी उर्मिला देवी, मनोज कुमार शर्मा, पप्पू ठाकुर, बालमुकुंद दिवाकर, सुभाष चंद्र अग्रवाल व शोभा देवी को
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धनबाद.
जाली दस्तावेज बनाकर मकान हड़पने का प्रयास करने के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी आरती माला की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने हीरापुर श्मशान रोड चीरागोड़ा निवासी उर्मिला देवी, मनोज कुमार शर्मा, पप्पू ठाकुर, बालमुकुंद दिवाकर, सुभाष चंद्र अग्रवाल व शोभा देवी को तीन तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी. 22 सितंबर 2020 को सुनील कुमार शर्मा ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने एकमत हो कर फर्जी जाली दस्तावेज तैयार कर छल पूर्वक उसके कोइरीबांध झरिया स्थित मकान को हड़पने का प्रयास किया था. एकलव्य, अभिषेक समेत चार लोगों की मोबाइल सीडीआर मंगाने की गुहारधनबाद. नीरज हत्याकांड में बीते आठ वर्षों से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह ने मंगलवार को अदालत में आवेदन देकर कांड के सूचक अभिषेक सिंह, एकलव्य सिंह, चश्मदीद निखिलेश सिंह, अनिल सिंह का 21 मार्च 2017 का मोबाइल टावर लोकेशन, सीडीआर, कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मोबाइल कंपनी के नोडल अधिकारी को गवाही के लिए बुलाने की गुहार लगायी. संजीव सिंह के अधिवक्ता मो जावेद की दलील सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अभियोजन को प्रति उत्तर दायर करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की सुनवाई 30 मई 2024 को होगी. अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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