Dhanbad News : धनबाद के कई स्कूल परिसर बना नशेड़ियों का अड्डा, प्रशासनिक आदेश का नहीं होता असर

Updated at : 11 May 2025 1:51 AM (IST)
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Dhanbad News : धनबाद के कई स्कूल परिसर बना नशेड़ियों का अड्डा, प्रशासनिक आदेश का नहीं होता असर

16 जनवरी को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जांच कमेटी गठित कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था.

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जिले के कई सरकारी विद्यालय नशेड़ियों का अड्डा बन कर रह गया है. एचइ स्कूल, मध्य विद्यालय भूली नगर, मध्य विद्यालय टेम्पल रोड पुराना बाजार या फिर राजगंज हाई स्कूल विद्यालय में रात ही नहीं बल्कि दिन में भी शराबी व जुआरियों का अड्डा रहता है. सभी इस मामले पर मौन धारण किये हुए हैं. प्रभात खबर की ओर से पहले भी सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों का अड्डा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. इसके बाद 16 जनवरी को उपायुक्त माधवी मिश्रा ने जांच कमेटी गठित कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा था. कमेटी ने थाना से पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा, वहीं स्कूल के सचिव व हेड मास्टर को निर्देशित किया गया कि स्कूल परिसर में नशा करने वालों की पहचान कर उनका नाम सचिव द्वारा उपलब्ध कराया जाये ताकि उनके खिलाफ स्थानीय थाना में एफआइआर दर्ज कराया जा सके.

ये थे कमेटी में :

उपायुक्त द्वारा गठित जांच कमेटी में अध्यक्ष अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय वन व जिला शिक्षा अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है. निर्देश दिया गया है कि विषय वस्तु की जांच कर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट दें. ज्ञात हो कि इस संबंध में प्रभात खबर में समाचार प्रकाशित होने के बाद इसे झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएसइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया है.

25 अगस्त को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी खबर :

गौरतलब है कि प्रभात खबर ने 25 अगस्त को शाम ढलते ही सरकारी स्कूलों में नशेड़ियों व जुआरियों का अड्डा बनने के खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था. इसके बाद झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान लिया. आयोग ने उपायुक्त, एसपी और डीएसइ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य आभा वीरेंद्र अकिंचन ने 27 अगस्त को आयोग के सदस्य सचिव को पत्र जारी किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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