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Dhanbad News : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला आज

Updated at : 09 Apr 2025 1:43 AM (IST)
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Dhanbad News : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला आज

पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने तोपचांची निवासी हुसैन अहमद को दोषी करार दिया है.

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शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने तोपचांची निवासी हुसैन अहमद को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए नौ अप्रैल की तारीख निर्धारित की है. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया. आरोपी इस मामले में बीते तीन वर्षों से फरार है, उसकी अनुपस्थिति में ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया. प्राथमिकी पीड़िता की पिता की शिकायत पर तोपचांची थाने में दो नवंबर 2022 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक हुसैन पीड़िता को शादी का झांसा देकर बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था. घटना को एक बार ग्रामीणों ने देख लिया था. इसके बाद हुसैन पीड़िता से शादी करने के लिए तैयार हो गया था. परंतु बाद में वह अपने वादे से मुकर गया.

पीए देवाशीष को मिली जमानत :

धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के एक होटल में भाजपा नेत्री व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर पिस्टल तान देने के मामले में जेल में बंद मधुबन अपार्टमेंट लोअर हटिया रांची निवासी देवाशीष मनोरंजन घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता के के तिवारी ने बहस की. वहीं अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद देवाशीष को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि देवाशीष सात मार्च 2025 से जेल में बंद है.

सांसद ढुलू महतो मामले में गवाह का बयान दर्ज :

रंगदारी के लिए बीसीसीएल की रेल लाइन बिछाने के काम को बाधित करने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. इस दौरान अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रखर श्रीवास्तव ने गवाह मुकेश कुमार गुप्ता, मिराज अंसारी व शाहिद उर्फ शाहिल को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया. तीनों ने कोर्ट को दिए अपने बयान में कहा कि उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है. अदालत में धनबाद सांसद ढुलू महतो गैर हाजिर थे. अभियोजन ने तीनों गवाह को पक्ष द्रोही घोषित कर दिया. बचाव की ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व एन के सविता ने पैरवी की. अदालत ने अभियोजन को साक्ष्य पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 5 मई निर्धारित कर दी है. गौरतलब है कि सांसद ढुलू महतो समेत 13 लोगों के विरुद्ध रंगदारी के आरोप में बरोरा थाना में प्राथमिकी 3 अगस्त 2021 को दर्ज की गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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NARENDRA KUMAR SINGH

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