गिरिडीह के पूर्व डीटीओ को पांच वर्ष कैद

Updated at : 18 Feb 2020 1:00 AM (IST)
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गिरिडीह के पूर्व डीटीओ को पांच वर्ष कैद

धनबाद : निगरानी के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को घूसखोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गिरिडीह के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में चार वर्ष कैद व एक लाख रुपये एवं 13(2) रेडविथ 13(1)( डी) में दोषी पाकर पांच वर्ष […]

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धनबाद : निगरानी के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को घूसखोरी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गिरिडीह के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह को पीसी एक्ट की धारा 7 में चार वर्ष कैद व एक लाख रुपये एवं 13(2) रेडविथ 13(1)( डी) में दोषी पाकर पांच वर्ष कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

अदालत ने सजायफ्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. वर्तमान में सजायफ्ता जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची के पद पर पदस्थापित थे. अभियोजन का संचालन निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया.

बस मालिक से घूस लेते रंगहाथ पकड़ाया था : ज्ञात हो कि 13 अप्रैल 2011 को गिरिडीह के जिला परिवहन पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने राजू खान की बस संख्या डब्ल्यूबी 25 डी 7378 को जब्त किया था.

उन्होंने बस छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये घूस की मांग की. काफी हो हुज्जत के बाद मामला 25 हजार रुपये में तय हुआ. डीटीओ ने एडवांस के तौर पर 15 हजार रुपये ले लिया. शेष 10 हजार रुपये के लिए दबाब देने लगा और बस भी नहीं छोड़ी. तब बस मालिक राजू खान ने इसकी शिकायत निगरानी थाना रांची में कांड संख्या 19/11 दर्ज कराया.

निगरानी टीम ने 14 अप्रैल 2011 को डीटीओ नीरज को उसकी ऑफिसर्स कॉलोनी घर में बस मालिक से 10 हजार रुपये घूस लेते धर दबोचा था. निगरानी टीम ने उन्हें जेल भेज दिया.

तीन माह के बाद 15 जुलाई 2011 को अदालत ने जमानत दी थी. निगरानी ने आरोपी के घर के बेडरूम से पांच वाहन के कागजात और 13 हजार रुपये बरामद किया था. केस के आइओ ने 11 जून 2011 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने 21 अगस्त 2013 को आरोपी के खिलाफ़ आरोप गठन कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन पक्ष ने केस विचारण के दौरान 12 गवाहों की गवाही करायी थी.

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