देवघर : एक अप्रैल से बीएस-4 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन परिवहन कार्यालय से नहीं होगा. नये वित्तीय वर्ष से बीएस-4 की गाड़ियों की बिक्री बंद हो जायेगी. अब बीएस-6 की गाड़ियां चलेंगी और उसी का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा.
इसी सिलसिले में डीटीओ फिलबियूस बारला ने शोरुम मालिकों व प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को समाहरणालय सभागार में बैठक की. विभागीय सचिव ने 25 फरवरी को वीसी में इससे संबंधित निर्देश भी जारी किया था. बैठक में डीटीओ ने कहा कि बीएस-4 वाहनों का निबंधन 31 मार्च तक ही होगा. एक अप्रैल से बीएस-4 वाहनों का निबंधन नहीं होगा.
सभी वाहन विक्रेता हर हालत में अपने स्टॉक रजिस्टर के आधार पर 31 मार्च के पूर्व बीएस-4 वाहनों का निबंधन करने के पश्चात अनुमोदन हेतु कागजात कार्यालय में जमा कर दें. अगर, बिना निबंधन के किसी खरीदार को गाड़ी बिक्री कर दी गयी तो उसके भी निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है. बैठक में पाया गया कि विक्रेताओं द्वारा भारी मात्रा में निबंधित वाहनों के कागजातों का अनुमोदन हेतु परिवहन कार्यालय में जमा नहीं किया गया है.
बाइक विक्रेताओं को बिना हेलमेट के रसीद प्राप्त किये वाहनों का निबंधन नहीं करने का निर्देश दिया गया. वाहन विक्रेताओं के शोरूम में जाकर डीटीओ निरीक्षण करेंगे. 13 मार्च को बंसल मोटर्स व कृष्णा ऑटोमोबाइल और 14 मार्च को विनायक ऑटोमोबाइल व श्रीराम ऑटोमोबाइल का निरीक्षण किया जायेगा. वाहन विक्रेताओं को यह भी आदेश दिया गया कि शोरूम के निरिक्षण के पूर्व अपने स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर के आधार पर प्रपत्र बी-2 में शिड्यूल-3 के आधार पर बेची गाड़ियों के पूर्ण विवरणी के साथ ट्रेड टैक्स जमा करा दें.