विधि संवाददाता, देवघर . दहेज प्रताड़ना के मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी की अदालत से फैसला सुनाया गया. इसमें पति मुन्ना कुमार यादव को दहेज प्रताड़ना का दोषी पाकर ढाई वर्ष की सजा सुनायी गयी. साथ ही डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की कैद की सजा काटनी होगी. इसी मामले के अन्य दाे आरोपियों सास रुबिया देवी एवं ससुर देवेंद्र प्रसाद यादव को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
सभी आरोपी सारवां थाना के मठटिकुर गांव के रहने वाले हैं और बांका जिले के चांदन थाना के भनरा गांव की रहने वाली ब्यूटी देवी के बयान पर 25 मार्च 2020 को एफआइआर दर्ज हुआ था. इसमें पति, ससुर एवं सास के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार दहेज में एक लाख रुपये नकद एवं बाइक नहीं देने पर दूसरी शादी रचा ली थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन लोगों गवाही दी एवं दोष सिद्ध करने में सफल रहे. यह फैसला सरकारी एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात सुनाया गया.जिसे सुनायी गयी सजा
मुन्ना कुमार यादवजो हुए रिहा
देवेंद्र प्रसाद यादवरूबिया देवी
॰न्यायिक दंडाधिकारी बीसी चटर्जी के कोर्ट से आया फैसला.॰सजायाफ्ता को डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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