Deoghar news : शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने का पाया गया दोषी, 24 को सुनायी जायेगी सजा

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Deoghar news : शादी की नियत से नाबालिग का अपहरण करने का पाया गया दोषी, 24 को सुनायी जायेगी सजा

एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से नामजद पप्पू राउत उर्फ पंकज को नाबालिग को शादी की नीयत से झांसा देकर अगुवा करने का दोषी करार दिया गया.

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विधि संवाददाता, देवघर. एडीजे तृतीय सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में चल रहे पॉक्सो केस संख्या 29/2024 की सुनवाई पूरी की गयी. इसमें अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद नामजद पप्पू राउत उर्फ पंकज को नाबालिग को शादी की नीयत से झांसा देकर अगुवा करने का दोषी करार दिया गया. सजा बिंदु पर 24 जनवरी को सुनवाई की जायेगी, इसके बाद सजा सुनायी जायेगी. दोषी करार देने के बाद अभियुक्त को मंडल कारा देवघर भेज दिया गया. दोषी करार दिये गये अभियुक्त जामताड़ा जिले के आंबेडकर नगर मिहिजाम का रहने वाला है. इसके विरुद्ध सोनारायठाढ़ी थाना में पीड़िता की माता के बयान पर 19 मई 2024 को मुकदमा दर्ज हुआ था. इसमें इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग किशोरी को शादी की नीयत से अपहरण करने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सजा सुनायी जायेगी. ॰दोषी जामताड़ा के आंबेडकर नगर के मिहिजाम का निवासी

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फाल्गुनी मारिक

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By फाल्गुनी मारिक

विगत 32 वर्षों से प्रभात खबर में पत्रकारिता करते आ रहा हूं. विशेष तौर पर कोर्ट से संबंधित खबरों के अलावा श्रावणी विशेषांक -बिल्व पत्र में धार्मिक आलेख लेखन, दुर्गापूजा के अवसर पर निकाली गयी दुर्वाक्षत में धार्मिक लेख लिखने, सामयिक कॉलम कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन का अनुभव है. साथ ही लोक भाषा खोरठा में कविता, कहानी लेखन का अनुभव है. झारखंड अधिविध परिषद रांची के वर्ग अष्टम के पाठ्यक्रम में तथा आचार्य विनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा के पाठ्यक्रम में कविता शामिल हो चुकी है. विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां व आलेखों का भी प्रकाशन हो चुका है.

प्रभात खबर में विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव. विशेष तौर पर अदालत की खबरों पर पकड़ है. इसके अलावा विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पर आलेख छपते रहा है. बिल्व पत्र श्रावणी विशेषांक में धार्मिक आलेख, सामयिक कॉलम- कोर्ट कचहरी का चक्कर, क्राइम स्टोरी आदि लेखन करते रहे हैं. लोक भाषा खोरठा की जानकारी है एवं इनकी कविता झारखंड अधिविध परिषद में वर्ग अष्टम तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय में बीए पाठ्यक्रम में शामिल है.

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