राशनकार्ड धारियों को डीलर के माध्यम से बिना लेटर नंबर के थमाई जा रही शॉकज, वसूली का आरोप

राशन कार्ड धारियों को नोटिस| Prabhat Khabar Network
सारठ में बिना लेटर नंबर के राशन कार्ड धारियों को नोटिस देकर अवैध वसूली का मामला सामने आया है. प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.
सारठ (देवघर): इन दिनों सारठ प्रखंड विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा में है. प्रखंड नजारत में हुई एनआर राशि गड़बड़ी की जांच चल ही रही है, वहीं दूसरी ओर बिना लेटर नंबर के राशन कार्ड धारियों को नोटिस दिए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि इसकी जानकारी न तो बीडीओ को है और न ही विभाग की ओर से कोई निर्देश जारी किया गया है. इसके बावजूद एमओ चंदन कुमार यादव द्वारा केपीआई डेटा के आधार पर राशन कार्ड धारियों को नोटिस दी जा रही है.
बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा केपीआई डेटा के तहत वैसे राशन कार्ड धारियों को चिन्हित किया गया है, जिनके पास चार पहिया वाहन है, जो आयकर दाता हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है या जो किसी कंपनी के निदेशक हैं. विभागीय निर्देश के अनुसार सारठ प्रखंड में इस श्रेणी के करीब 465 राशन कार्ड धारियों की सूची प्राप्त हुई है.
बताया जा रहा है कि एमओ द्वारा ऐसे राशन कार्ड धारियों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है. हालांकि नोटिस में लेटर नंबर नहीं होने को लेकर मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. पंचायत समिति सदस्य रघुनंदन सिंह ने आरोप लगाया कि नोटिस के नाम पर डीलर के माध्यम से लोगों को बुलाकर कानूनी कार्रवाई का भय दिखाते हुए अवैध रूप से राशि वसूली की जा रही है.
बिना लेटर नंबर के पत्र नियम के अनुकूल नहीं : बीडीओ
बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने कहा कि बीडीओ कार्यालय के पत्र में पत्र निर्गत संख्या और तिथि का होना आवश्यक है. बिना लेटर नंबर के पत्र जारी होना नियम के अनुकूल नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर एमओ से कारण पूछा जाएगा कि किस वजह से बिना लेटर नंबर के पत्र निर्गत किया जा रहा है.
क्या कहते हैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी
जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू ने कहा कि केंद्र सरकार से प्राप्त केपीआई डेटा में चिन्हित राशन कार्ड धारियों की जांच की जानी है. जांच में अयोग्य पाए जाने पर उनका नाम पोर्टल से हटाने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि सारठ में अवैध वसूली का मामला सामने आता है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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