अवैध संबंध का विरोध करने पर आत्महत्या के लिए पत्नी को मजबूर करने का पाया गया दोषी
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई सजा देवघर : भाभी के साथ अवैध संबंध के चलते पत्नी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का दोषी पाकर सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 337/2014 की सुनवाई के बाद मामले के दो दोषियों पति लक्ष्मण सिंह व भाभी सीता […]
विज्ञापन
सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सुनाई सजा
देवघर : भाभी के साथ अवैध संबंध के चलते पत्नी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का दोषी पाकर सेशन जज दो कृष्ण कुमार की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 337/2014 की सुनवाई के बाद मामले के दो दोषियों पति लक्ष्मण सिंह व भाभी सीता देवी को पांच साल सश्रम कैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा न करने पर तीन माह की सामान्य सजा अलग से काटनी हाेगी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से आधा दर्जन गवाह प्रस्तुत हुए. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अमर सिंह ने पक्ष रखा.
क्या था मामला
मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली चिंता देवी को उसके पति व उसकी भाभी ने अपने अवैध संबंध के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया था. पत्नी ने फांसी लगा कर एक सितंबर 2014 को जान दे दी थी. घटना के संबंध में मधुपुर थाना कांड संख्या 327/2014 दर्ज हुआ. मृतका के पिता राजकुमार सिंह के बयान पर मुकदमा दर्ज किया था. जिसमें आरोपित का अवैध संबंध भाभी के साथ होने का आरोप लगाया गया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपितों को भादवि की धारा 306 के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










