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डॉ सतीश ठाकुर को 6.05 लाख मुआवजा देने का आदेश

देवघर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में दायर शिकायतवाद की सुनवाई के बाद अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सक को 30.25 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है. इस राशि में देवघर के चिकित्सक डॉ सतीश ठाकुर को 6.05 लाख रुपये जबकि रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, रांची के डॉ राजेश कुमार को […]

देवघर: राज्य उपभोक्ता आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में दायर शिकायतवाद की सुनवाई के बाद अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सक को 30.25 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है.

इस राशि में देवघर के चिकित्सक डॉ सतीश ठाकुर को 6.05 लाख रुपये जबकि रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, रांची के डॉ राजेश कुमार को 24.20 लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया गया है. आयोग ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप सही पाया है. शिकायतकर्ता की अोर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा.

राजेश झा ने दर्ज करायी थी शिकायत
देवघर निवासी राजेश कुमार झा ने वर्ष 2011 में शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2010 में बच्ची अन्नया का जन्म समय से पहले (प्री मेच्योर बर्थ) हुआ था. जन्म के दूसरे दिन अन्नया को बेहतर इलाज के लिए रांची के रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में भरती कराया गया. इलाज शुरू हुआ, लेकिन समय से पहले जन्म लेनेवाले बच्चे के मामले में सभी प्रकार के इलाज की न तो सलाह दी गयी आैर न ही इलाज किया गया. यहां तक की आंख के इलाज पर भी कोई सुझाव अस्पताल की ओर से नहीं दिया. समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण बच्ची अंधी हो गयी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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