देवघर : 9.70 लाख भुगतान का आदेश, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी देगी हर्जाना
Updated at : 17 Feb 2019 9:53 AM (IST)
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देवघर : बीमा कंपनी से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता को नौ साल बाद आखिरकार अपना हक मिल ही गया. जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में हुई सुनवाई में फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव की संयुक्त बेंच ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के देवघर शाखा प्रबंधक व ओरिएंटल इंश्योरेंस […]
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देवघर : बीमा कंपनी से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ता को नौ साल बाद आखिरकार अपना हक मिल ही गया. जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में हुई सुनवाई में फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव की संयुक्त बेंच ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के देवघर शाखा प्रबंधक व ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी नयी दिल्ली को हर्जाने के रूप में कुल 9.70 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया है. आदेशित राशि में डंफर की बीमित राशि 9, 55, 680 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि 10 हजार व मुकदमा खर्च की राशि पांच हजार शामिल है. हर्जाने की राशि निर्धारित समय तक नहीं चुकाने पर 9 प्रतिशत सूद की दर से वसूलने की बात कही है.
सात जुुलाई 2006 को समस्तीपुर में ट्रक व डंपर में टक्कर से दोनों वाहन में आग लग गयी थी. हादसे में चालक लखन यादव, खलासी विपुल गोस्वामी व क्लीनर श्रवण यादव की भी जलकर मौत हो गयी थी. इसके बाद टेल्को ट्रक डंपर के हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सात जुलाई 2010 को बीमा कंपनी से दावा राशि भुगतान की याचना की थी. जिसे देने से बीमा कंपनी ने इनकार कर दिया.
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में यह फैसला हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी देवघर की ओर से दाखिल उपभोक्तावाद में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद लिया गया है. सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता निलांजन गांगुली व विपक्षी की ओर से त्रिदीव नाथ रॉय ने पक्ष रखा.
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