देवघर : दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Feb 2019 7:15 AM
देवघर : दहेज हत्या के दोषी पति नेमानी मंडल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतका के परिजनों को दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की सामान्य कैद काटनी होगी. सेशन जज […]
देवघर : दहेज हत्या के दोषी पति नेमानी मंडल को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतका के परिजनों को दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक साल की सामान्य कैद काटनी होगी.
सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इसी मामले में आरोपित सास को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा व कोर्ट में सात गवाही प्रस्तुत की व सजा दिलाने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता तारानंद सिंह ने पक्ष रखा, लेकिन आरोप मुक्त कराने में विफल रहे. आरोपित को दहेज हत्या का दोषी पाया व उपरोक्त सजा दी गयी.
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