हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास
Updated at : 13 Jul 2018 6:26 AM (IST)
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देवघर : मोहनपुर थाना क्षेत्र के बरसतिया गांव निवासी राधे यादव की हत्या का दोषी पाये गये गंगा प्रसाद यादव उर्फ गंगा यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को दी जायेगी. राशि भुगतान नहीं करने पर […]
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देवघर : मोहनपुर थाना क्षेत्र के बरसतिया गांव निवासी राधे यादव की हत्या का दोषी पाये गये गंगा प्रसाद यादव उर्फ गंगा यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गयी. साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतक की पत्नी को दी जायेगी. राशि भुगतान नहीं करने पर एक साल अलग से सजा काटनी होगी. इस मामले के अन्य तीन आरोपित चंदेश्वर यादव, रामेश्वरी देवी व भालू यादव काे संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
यह फैसला सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद भरी अदालत में सुनाया गया. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्रवण कुमार ने पक्ष रखा. यह केस अर्जुन यादव के बयान पर माेहनपुर थाना में 1 जनवरी 2007 को दर्ज हुआ था. घटना के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाही दी गयी.
जमीन विवाद में हुई थी हत्या: मोहनपुर थाना के बरसतिया गांव निवासी गंगा यादव व अर्जुन यादव के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था.
तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 के तहत निषेधात्मक कार्रवाई की. इस केस को लेकर विवाद बढ़ा, जिसमें आरोपितों ने हरवे-हथियार से लैस होकर सूचक के घर पर हमला बोला. इसका विरोध करने पर सूचक के चचेरे भाई राधे यादव पर कुल्हाड़ी से वार किया जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गया. घटनास्थल पर वह बेहोश हो गया जिसे अस्पताल लाया जहां से रेफर किया व उनकी मौत हो गयी. इस केस में उपरोक्त चारों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करायी गयी थी. जिसमें आरोप पत्र दाखिल करने के बाद केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया, जहां पर उक्त फैसला दिया गया.
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