देवघर : आचार संहिता उल्लंघन मामले में झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव व जिप उपाध्यक्ष संतोष पासवान को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया. शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया. दर्ज एफआइआर के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में बगैर अनुमति के आरोपितों ने पुनासी यात्री शेड में झाविमो का पोस्टर व बैनर लगाया था, जिस पर आरोपितों की तस्वीर छपी हुई थी.
तत्कालीन एसडीओ के निर्देश पर तत्कालीन देवघर बीडीओ ने डैमेज पब्लिक प्रोपर्टी की धारा 03 के तहत जसीडीह थाना एफआइआर दर्ज किया था. तीनों आरोपितों का कोर्ट में बयान दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपितों ने लगाये गये आरोप को निराधार बताया. मामले में अभियोजन पक्ष से छह की गवाही हुई थी, कोई भी गवाह ने इस घटना की पुष्टि नहीं की. यह घटना 19 अप्रैल 2014 की है. इस मामले में अभियोजन पक्ष से सत्येंद्र राय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामदेव यादव ने पक्ष रखा. कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इसे सत्य की जीत बताया.