379 के केस में भी छूट सकते हैं थाने से
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Feb 2018 4:43 AM
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टावर पर से स्कॉर्पियो सवार युवकों द्वारा फूल विक्रेता के स्टाफ को उठाने के मामले में ऐसा ही हुआ पुलिस ने कहा पकड़े गये तीनों युवकों को धारा 41 की नोटिस देकर छोड़ा गया बिना नंबर की स्कॉरपियो को जिम्मेनामा पर छोड़ दिया गया थाना से देवघर : आखिर क्यों नहीं बढ़ेगा दबंगों का मनोबल. […]
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टावर पर से स्कॉर्पियो सवार युवकों द्वारा फूल विक्रेता के स्टाफ को उठाने के मामले में ऐसा ही हुआ
पुलिस ने कहा पकड़े गये तीनों युवकों को धारा 41 की नोटिस देकर छोड़ा गया
बिना नंबर की स्कॉरपियो को जिम्मेनामा पर छोड़ दिया गया थाना से
देवघर : आखिर क्यों नहीं बढ़ेगा दबंगों का मनोबल. अगर धारा 379 में आप पर केस हो जाये और पैरवी की जुगाड़ हो, तो पुलिस छोड़ सकती है. यह सबके लिये जानने का मामला है. कुछ ऐसा ही हुआ फूल विक्रेता के स्टाफ अक्षय को बीच टावर चौक के समीप से स्कॉरपियो गाड़ी से तीन युवकों को उठाने के बाद. घटना मंगलवार रात की है. रिक्शे से ला रहे लोहे का गेट साइड लेने में स्कॉरपियो से सटा. इसके बाद फूल विक्रेता के स्टाफ अक्षय को बिना नंबर की काली स्कॉरपियो पर बैठे तीन युवकों ने गर्दन पकड़कर खींचते हुए अंदर बैठा लिया. तेज गति में उनलोगों ने गाड़ी भगाया. इस बीच किसी ने एसपी को युवक के अगवा करने की बात मोबाइल पर बतायी.
पुलिस के एक्टिव होते ही अक्षय को स्कॉरपियो वाले ने 2000 रुपया व मोबाइल छीनकर स्टेशन के पास उतार दिया और वे लोग चलते बने. अक्षय पैदल राय एंड कंपनी के पास पहुंचा था कि सामने पीसीआर पुलिस की गाड़ी मिल गयी. इसके बाद पीसीआर पुलिस अक्षय की निशानदेही पर स्कॉरपियो खोजने निकली. बाजला चौक के पास से स्कॉरपियो पर शशि, साहूल व धर्मेंद्र को पकड़ा. गाड़ी सहित तीनों को थाना लाया. रातभर पुलिस ने इन तीनों को थाना में रखा. रात से मामले को मैनेज करने का प्रयास चल रहा था, किंतु मीडिया की सक्रियता देख अक्षय के आवेदन पर नगर थाना कांड संख्या 100/18 भादवि की धारा 341, 342, 323, 379 के तहत एफआइआर दर्ज किया गया. केस का अनुसंधान एएसआइ भरत सिंह को दिया गया. बुधवार को नगर पुलिस ने स्कॉरपियो समेत तीनों युवकों को छोड़ दिया. पुलिस जांच में पता चला था कि उक्त स्कॉरपियो तीन-चार महीने से बिना नंबर के ही चल रही है. इस संबंध में पूछे जाने पर नगर थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अपहरण की नीयत नहीं थी. सुसंगत धारा में केस कर पकड़े गये युवकों को सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस दिया गया. इसके बाद उनलोगों को छोड़ा गया और स्कॉरपियो जिम्मानामा पर मुक्त कर दिया गया.
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