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नहीं जुटा पाये साक्ष्य, पांच आरोपित रिहा

कई आरोपितों का चल रहा है अलग ट्रायल, कुछ का अनुसंधान जारी 15 दिसंबर 2006 को शयनशाला के निकट गोली मारकर हुई थी हत्या देवघर : नगर थाना क्षेत्र के चर्चित मुरारी राज जजवाड़े हत्याकांड में पांच आरोपितों मनु गैवाल, गोरू खवाड़े, रोहित पांडेय, दिनेश पंडित व नीलकंठ फलाहारी को सेशन जज-चार लोलार्क दुबे की […]

कई आरोपितों का चल रहा है अलग ट्रायल, कुछ का अनुसंधान जारी

15 दिसंबर 2006 को शयनशाला के निकट गोली मारकर हुई थी हत्या
देवघर : नगर थाना क्षेत्र के चर्चित मुरारी राज जजवाड़े हत्याकांड में पांच आरोपितों मनु गैवाल, गोरू खवाड़े, रोहित पांडेय, दिनेश पंडित व नीलकंठ फलाहारी को सेशन जज-चार लोलार्क दुबे की अदालत से राहत मिल गयी है. इन पांचों आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया. इनके जमानतदारों को भी उनके दायित्व से मुक्त कर दिया गया. इस मामले में 12 साल संघर्ष के बाद फैसला आया है. ये आरोपित क्रमश: नगर थाना क्षेत्र के चक्रवर्ती लेन, बैजनाथ लेन व लोकनाथ ठाकुर लेन के रहने वाले हैं.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अमर कुमार सिंह ने पक्ष रखे. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से महज दो गवाह प्रस्तुत किये गये जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया.
अनुसंधान के क्रम में भी जुड़े थे कई नाम : इस केस में अनुसंधान के क्रम में रोहित पांडेय, मन्नु गैवाल, शंभु सरेवार व नीलकंठ फलाहारी का भी नाम जुटा था. आरोपितों के विरुद्ध अलग-अलग चार्जशीट भी दाखिल हुआ. मुकदमा में अन्य आरोपितों का ट्रायल अलग चल रहा है. कई आरोपितों के विरुद्ध अनुसंधान आरोप पत्र दाखिल करने के समय जारी रखा गया था.
मुरारी राज जजवाड़े हत्याकांड. राजनारायण खवाड़े समेत 11 पर हुआ था एफआइआर
प्राथमिकी में इनके नाम
1. बबलू खवाड़े उर्फ राजनारायण खवाड़े
2. कन्हैया झा
3. प्रदीप नरौने
4. रमेश मिश्रा उर्फ नुनू
5. रीतेश मिश्रा
6. दिनेश पंडित
7. महादेव खवाड़े
8. सुग्गा नरौने
9. दिवाकर मिश्रा
10. गोपाल सिंह
11. अभिषेक झा
क्या था मामला
नगर थाना क्षेत्र के हरिहरबाड़ी लेन निवासी मुरारी राज जजवाड़े की 15 दिसंबर 2006 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. यह घटना शयनशाला के निकट घटी थी. इस संबंध में मृतक की बहन रंजना श्रृंगारी (पति अमरनाथ श्रृंगारी) ने नगर थाना में एफआइआर कांड संख्या 406/2006 दर्ज कराया था जिसमें 11 लोगों को नामजद किया गया था. आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 302, 120 बी व 34 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 लगायी गयी थी.

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