देवघर : जमीन विवाद में हत्या का 37 साल बाद आया फैसला, चार को आजीवन कारावास

Updated at : 12 Dec 2017 5:30 PM (IST)
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देवघर : जमीन विवाद में हत्या का 37 साल बाद आया फैसला, चार को आजीवन कारावास

!!विधि संवाददाता देवघर!! सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत द्वारा हत्या के एक पुराने मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया. इस मामले के चार अभियुक्तों हरिशंकर पोद्दार, खुदू पोद्दार, विष्णु महतो एवं हुसैनी मियां को हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही प्रत्येक को 55 […]

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!!विधि संवाददाता देवघर!!

सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत द्वारा हत्या के एक पुराने मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया. इस मामले के चार अभियुक्तों हरिशंकर पोद्दार, खुदू पोद्दार, विष्णु महतो एवं हुसैनी मियां को हत्या का दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही प्रत्येक को 55 हजार रुपैया करके जुर्माना लगाया गया. जुर्माने की राशि ना देने पर 3 माह अलग से जेल में रहने होंगे. यह घटना सारठ थाना के चिकनिया गांव में 5 जून 1980 को घटी थी.
जमीन विवाद में टांगी से वार कर सरस्वती देवी की हत्या कर दी गई थी. मृतका के ससुर मोती पोद्दार के बयान पर सारठ थाना में मामला दर्ज किया गया था इसमें 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था ट्रायल के दौरान कई अभियुक्तों की मौत हो गई ट्रायल चार अभियुक्तों का हुआ जिसे दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा दी गई .इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रम्हदेव पांडे बचाव पक्ष से उत्तम कुमार सिंह अधिवक्ता ने पक्ष रखा. भरी अदालत में यह सजा सुनाई गई. बताया गया है झारखंड का सबसे प्राचीन यह मामला है.
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