जानलेवा हमला के सात दोषियों को सात वर्ष का सश्रम कारावास
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने सुनाया फैसला हरेक पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया देवघर : जानलेवा हमला करने वाले सात आरोपितों अंदु मंडल, श्याम सुंदर मंडल, धनंजय मंडल, राम मंडल, अशोक मंडल, महेश मंडल व राजू मंडल को कोर्ट ने दोषी पाया है. सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की […]
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सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने सुनाया फैसला
हरेक पर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवघर : जानलेवा हमला करने वाले सात आरोपितों अंदु मंडल, श्याम सुंदर मंडल, धनंजय मंडल, राम मंडल, अशोक मंडल, महेश मंडल व राजू मंडल को कोर्ट ने दोषी पाया है. सेशन जज छह मो नसीरूद्दीन की अदालत ने सातों दोषियों को सात-सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर एक माह अलग से सजा काटनी होगी. सभी दोषी सारवां थाना के डुब्बा गांव के रहनेवाले हैं तथा मामले के सूचक रुपन मंडल हैं, जो इसी गांव के हैं. सेशन जज छह की अदालत में सेशन ट्रायल नंबर 154/2010 राज्य बनाम अंदु मंडल व अन्य की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता ब्रह्मचारी जयप्रकाश ने मजबूती से पक्ष रखे.
क्या था मामला: यह घटना 25 जुलाई 2009 को सारवां थाना के डुब्बा गांव में हुई थी. डुब्बा गांव निवासी रूपन मंडल ने कांड संख्या 91/2009 प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उपरोक्त सात लोगों को नामजद आरोपित बनाया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक अपने खेत देखने गया था, उसी समय आरोपितों ने मजमा लगा कर घेर लिया व लाठ, रड, कुल्हाड़ी से वार कर सूचक को गंभीर रुप से जख्मी कर दिया. यह भी कहा है कि पैर भी तोड़ डाला था. जमीन को लेकर विवाद हुआ था. इस मुकदमा में अंदु मंडल समेत सात लोगों के विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन काेर्ट भेजा गया जहां पर अभियोजन पक्ष से कुल आठ लोगों ने घटना के पक्ष में गवाही दी जिसके चलते सभी आरोपितों को दोषी पाकर उक्त सजा दी.
जिन धाराओं में पाया गया दोषी
सातों आरोपितों को भादवि की धारा 147 में दोषी पाकर छह माह, 148 में एक साल, 341 में एक माह, 342 में छह माह, 325 में दो साल व 307 में सात वर्ष सश्रम सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. साथ ही डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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