Coronavirus Lockdown : झारखंड में आज से खुले सरकारी कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुईं आर्थिक गतिविधियां, शहरी क्षेत्रों में प्रतिबंध रहेगा जारी
Author : Panchayatnama Published by : Prabhat Khabar Updated At : 20 Apr 2020 10:20 AM
रांची : केंद्र सरकार के निर्देशों के आलोक में झारखंड में आज से राज्य सरकार के कार्यालय खुल गये हैं. इनमें अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम-काज शुरू किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र द्वारा दी गयी अनुमति के मुताबिक आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं. इसमें मनरेगा और निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं. इस दौरान अधिकारी से लेकर मनरेगा कर्मचारी तक को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. लॉकडाउन खुलने तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.
रांची : केंद्र सरकार के निर्देशों के आलोक में झारखंड में आज से राज्य सरकार के कार्यालय खुल गये हैं. इनमें अधिकतम 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम-काज शुरू किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र द्वारा दी गयी अनुमति के मुताबिक आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा रही हैं. इसमें मनरेगा और निर्माण से संबंधित कार्य शामिल हैं. इस दौरान अधिकारी से लेकर मनरेगा कर्मचारी तक को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. लॉकडाउन खुलने तक राज्य के शहरी क्षेत्रों में पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन स्थानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जहां कोविड-19 के मरीज पाये गये हैं. भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश में इस बात का उल्लेख किया गया कि राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लगाये गये प्रतिबंध को शिथिल नहीं कर सकती हैं. राज्य सरकारों को दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना ही होगा. कृषि, मत्स्य पालन, पौधरोपण, पशुपालन, बागवानी, सामाजिक क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाएं और मनरेगा के तहत निर्धारित काम शुरू होगा.
फसलों की कटाई और बुआई के लिए उपयोग की जानेवाली मशीनें राज्य के बाहर और अंदर लायी और ले जायी जा सकेंगी. हेचरी, चारा संयंत्र, मछली पालन, मछली पकड़ना आदि का काम शुरू किया जायेगा. इसमें आस-पास के गांव के ग्रामीण श्रमिक ही लगाये जायेंगे. दूध का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री और परिवहन जारी रहेगा. पॉल्ट्री फार्म, हेचरी, पशुधन से जुड़ी गतिविधियां शुरू होगी. गोशाला और पशु आश्रम गृहों का संचालन चलेगा. सामाजिक क्षेत्र के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी रहेगा. मनरेगा के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जल संरक्षण और सिंचाई के काम को प्राथमिकता दी जायेगी.
सामाजिक क्षेत्र के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन जारी रहेगा. मनरेगा के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए जल संरक्षण और सिंचाई के काम को प्राथमिकता दी जायेगी. मंडियां आज से खुलेंगी. कृषि के उपयोग में आने वाली मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स व उनकी मरम्मत की दुकानें, उर्वरक, कीटनाशक व बीज की दुकानें खुलेंगी.
ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखने का आदेश दिया गया है, लेकिन किताब की दुकानें नहीं खुलेंगी. सरकार ने इ-कॉमर्स के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी थी. हालांकि गैर जरूरी सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गयी थी. इस वजह से भोज्य और आवश्यक सामग्री को छोड़ कर अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी.
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सरकारी कार्यालयों में लिफ्ट के बदले अधिक से अधिक सीढ़ी का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है. सभी विभागों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करें. शिफ्ट की ड्यूटी वाली जगहों पर दो शिफ्टों के बीच एक घंटे का गैप रखने का निर्देश दिया गया है.
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