तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूका तो छह माह की जेल

बोकारो : बोकारो तंबाकू व कोई अन्य पदार्थ खाकर सार्वजनिक स्थान व इधर-उधर थूकने पर छह माह का कैद या 200 रुपये अर्थदंड देना होगा. डीसी मुकेश कुमार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय व परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर, कोई भी क्षेत्र […]
बोकारो : बोकारो तंबाकू व कोई अन्य पदार्थ खाकर सार्वजनिक स्थान व इधर-उधर थूकने पर छह माह का कैद या 200 रुपये अर्थदंड देना होगा. डीसी मुकेश कुमार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय व परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर, कोई भी क्षेत्र आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है. यदि कोई भी अधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक इसका उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुरूप कार्रवाई होगी.
अतः तंबाकू इस्तेमाल से बचने को कहा गया है व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने की नसीहत दी गयी है. थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी जैसे कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है. इसलिए पकड़े जाने पर भादवि की धारा 268 व 269 के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसमें छह माह का कारावास या 200 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




