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चाकूबाजी की घटना में दो युवकों को सात वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 26 Sep 2019 3:04 AM (IST)
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चाकूबाजी की घटना में दो युवकों को सात वर्ष सश्रम कारावास

चास के तारानगर में चाकू मारकर दो युवकों को कर दिया जख्मी बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकूबाजी की एक घटना में शामिल दो युवकों को बुधवार को सात वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास के पटेल […]

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चास के तारानगर में चाकू मारकर दो युवकों को कर दिया जख्मी

बोकारो : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने चाकूबाजी की एक घटना में शामिल दो युवकों को बुधवार को सात वर्ष सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. सजा पाये मुजरिम चास के पटेल नगर निवासी विकास मालाकार व दीपक कुमार मोदी है.
जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. जुर्माना की राशि जख्मी युवकों को दी जायेगी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 28/19 व चास थाना कांड संख्या 223/18 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. सूचक के तरफ से अधिवक्ता रंजीत कुमार गिरी ने भी बहस की.
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