बोकारो : छात्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने वाले को उम्रकैद

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने छात्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में गुरुवार को दो मुजरिमों को आजीवन सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम पश्चिम बंगाल के जिला पुरूलिया, ग्राम सिद्यी निवासी महादेव गोप व सेक्टर एक सी […]
बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने छात्र का अपहरण कर फिरौती वसूलने के मामले में गुरुवार को दो मुजरिमों को आजीवन सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. मुजरिम पश्चिम बंगाल के जिला पुरूलिया, ग्राम सिद्यी निवासी महादेव गोप व सेक्टर एक सी निवासी धीरज ठाकुर है.
गत चार वर्षों से दोनों इस मामले में चास जेल में बंद हैं. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक एसके झा ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 277/15 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 74/15 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी सेक्टर एक सी, आवास संख्या 1166 निवासी अभियंता दुर्गेश कुमार ने दर्ज कराया था. यह घटना 21 फरवरी 2015 की है.
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