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झारखंड में राज्यसभा के लिए मतदान दो जुलाई को, भाजपा के एमजे अकबर का जीतना तय

रांची : झारखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दो जुलाई को मतदान होगा, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार प्रसिद्ध पत्रकार एमजे अकबर का सीधा मुकाबला मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से होगा. इस चुनाव में एमजे अकबर का जीतना तय माना जा […]

रांची : झारखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दो जुलाई को मतदान होगा, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार प्रसिद्ध पत्रकार एमजे अकबर का सीधा मुकाबला मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से होगा. इस चुनाव में एमजे अकबर का जीतना तय माना जा रहा है.

झारखंड विधानसभा के सचिव और राज्यसभा चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी सुशील सिंह ने बताया कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को किसी भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया जिसके बाद अब चुनाव मैदान में दो उम्मीदवार हैं. जिनमें भाजपा के एमजे अकबर और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाजी हुसैन अंसारी शामिल हैं.

उन्होंने बताया कि मतदान दो जुलाई को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा और उसी दिन शाम को परिणाम भी आने की संभावना है.झारखंड विधानसभा में 82 सदस्यों में अभी 43 विधायक भाजपा के, आजसू के पांच, झामुमो के 19, एक मनोनीत तथा अन्य 14 विधायक कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा एवं छोटे दलों के हैं.

इनमें से भाजपा के सहयोगी आजसू के एक विधायक कमल किशोर भगत की हाल में ही एक आपराधिक मुकदमे में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा पाने के बाद विधायक पद छोडना पडा है.जिसकी प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी हो जायेगी. लिहाजा वह इस चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे.इसके अलावा मनोनीत विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे.

अत: मतदान में भाग लेने के लिए सिर्फ 80 विधायक ही अधिकृत होंगे जिनमें से 47 भाजपा और उसके सहयोगी दलों के हैं, जबकि शेष 33 विपक्ष में हैं.राज्य विधानसभा में विधायकों की दलगत स्थिति देखते हुए यहां से एमजे अकबर का जीतना सुनिश्चित माना जा रहा है.

इस बीच, आज ही झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर उनकी पार्टी छोडकर भाजपा में शामिल हुए छह विधायकों के राज्यसभा चुनावों में मतदान पर रोक लगाने की प्रार्थना की है क्योंकि अभी दलबदल निरोधक कानून के तहत उन पर विधानसभाध्यक्ष का फैसला आना शेष है.

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