शहर में अपराध रोकने के लिए सीआइडी ने बनायी एडवाइजरी

Updated at : 22 Sep 2019 12:37 AM (IST)
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शहर में अपराध रोकने के लिए सीआइडी ने बनायी एडवाइजरी

रांची : राजधानी में चेन छिनतई और दूसरे अपराध पर रोक लगाने सीआइडी मुख्यालय ने रांची पुलिस के लिए एडवाइजरी तैयार की है. घटना पर रोकथाम लगाने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया गया है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके. एडीजी ने […]

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रांची : राजधानी में चेन छिनतई और दूसरे अपराध पर रोक लगाने सीआइडी मुख्यालय ने रांची पुलिस के लिए एडवाइजरी तैयार की है. घटना पर रोकथाम लगाने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का सुझाव दिया गया है, ताकि अपराधियों की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जा सके.

एडीजी ने पुलिस से यह भी पूछा है कि झारखंड पुलिस द्वारा लगाये गये सीसीटीवी कैमरा प्रभावी है या नहीं. इसके द्वारा चेन छिनतई की घटनाओं को रोकने में सहयोग मिला है या नहीं. अगर हुआ है तो इसका ब्योरा दें और अगर नहीं हुआ है तो सीसीटीवी कैमरा को प्रभावी करने के लिए क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है.
डीएसपी रैंक के अफसरों को दिया गया टास्क
ऐसे कितने केस हैं जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की जाये.
एक जनवरी 2018 से लेकर जुलाई 2019 के बीच गिरफ्तार ऐसे अपराधियों की सूची तैयार की जाये, जो वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं. उसके बारे में सत्यापन किया जाये.
ऐसे कितने केस हैं जिसमें सिर्फ कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी बाकी है.
डीआइजी और एसएसपी को दिये गये सुझाव
क्या पेट्रोल पंप के संचालक को यह निर्देश दिया जा सकता है कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी विशेषकर बाइक में तेल की आपूर्ति नहीं करेंगे.
क्या ट्रैफिक पुलिस को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वे किसी भी हाल में बिना नंबर की गाड़ी का परिचालन नहीं होने देंगे.
बैंक अफसरों के साथ बैठक कर उन्हें भी बैंक के बाहर और एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रेरित किया जाये.
रांची जिला के सभी पेट्रोल पंपों की सूची बनाकर उसे कंट्रोल रूम में रखा जाये, ताकि घटना होने पर उसकी सूचना प्राप्त की जा सके.
सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए होटल, मॉल, जेवर दुकान सहित अन्य स्थानों पर लोगों को प्रेरित किया जाये और रिकॉर्डिंग एक सप्ताह तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाये.
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