कोडरमा : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन रामाशंकर सिंह की अदालत ने राजेंद्र सिंह (पिता वाजे सिंह) इंदरवा कोडरमा निवासी को भादवि की धारा 376, 366 के तहत दोषी पाते हुए 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. मामले की सुनवाई के दौरा कुल 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया.
अभियोजन कक ओर से अपर लोक अभियोजक विनोद प्रसाद ने और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वासिफ वख्तावर खान ने दलील रखी. एक सितंबर 2017 को पीड़िता के पिता के लिखित बयान पर जयनगर थाना कांड संख्या 197-17 भादवि की धारा 376 366 के तहत दर्ज किया गया था. जांच में पता चला था कि राजेंद्र सिंह गांव इंदरवा उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला कर गुजरात लेकर चला गया , जहां तीन महीने तक रखा था.