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रांची : रंजीत सिंह कोहली को फर्जी सिम कार्ड व मोबाइल रखने के मामले में जमानत

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में शुक्रवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रंजीत सिंह कोहली की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए दर्जनों फर्जी सिम कार्ड व मोबाइल रखने के मामले में उसे जमानत प्रदान कर दी. अदालत ने हिरासत में […]

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में शुक्रवार को नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण के आरोपी रंजीत सिंह कोहली की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए दर्जनों फर्जी सिम कार्ड व मोबाइल रखने के मामले में उसे जमानत प्रदान कर दी.
अदालत ने हिरासत में बिताये गये समय को देखते हुए उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली. इससे पूर्व सुनवाई के दौरान प्रार्थी की अोर से अदालत को बताया गया कि उसने आधी सजा काट ली है. निचली अदालत में इस मामले में आरोप पत्र भी दायर किया जा चुका है. सीबीआइ ने उसके घर से बरामद सिम कार्ड व मोबाइल को फाेरेंसिक जांच के लिए सीएफएसएल हैदराबाद को भेजा था.
फारेंसिक जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है. वैसी स्थिति में जमानत देने का आग्रह किया गया. हालांकि रंजीत सिंह कोहली को जमानत मिलने के बावजूद फिलहाल जेल में ही रहना होगा. तारा शाहदेव की प्रताड़ना व जबरन धर्म परिवर्तन मामले में कोहली को जमानत नहीं मिल पायी है.
सीबीआइ ने कोहली के खिलाफ एक और चार्जशीट दायर की
रांची : रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन के खिलाफ धोखाधड़ी अौर फर्जी कागजात के इस्तेमाल करने से संबंधित मामले में सीबीआइ ने एक अौर चार्जशीट दायर की है. चार्जशीट सीबीआइ के अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी की अदालत में दायर की गयी. मामले में सीबीआइ दिल्ली में पूर्व में 10 अगस्त 2015 को आरसी कांड संख्या 10/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
अभी मामले की जांच सीबीआइ कर रही है. सीबीआइ द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया है कि रंजीत सिंह कोहली ने अलग-अलग लोगों के नाम पर मोबाइल सिम अौर मोबाइल सेट की खरीदारी की थी. कोहली के फ्लैट से 39 सिम अौर 15 मोबाइल सेट बरामद किये गये थे. पूछताछ के दौरान कोहली इन सिम व मोबाइल के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके थे.
सिम व मोबाइल की खरीदारी में दिलेश्वर यादव, पूनम सिंह, फूलमनी टोप्पो, अवधेश कुमार, राहुल राणा आदि के नाम अौर फर्जी आइडी का इस्तेमाल किया गया था.

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