फर्जीवाड़े पर मुखिया पदमुक्त

Updated at : 16 Mar 2018 4:32 AM (IST)
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फर्जीवाड़े पर मुखिया पदमुक्त

गलत जाति प्रमाणपत्र बनवा कर आरक्षित पद पर लड़ी थी मुखिया देसरी : सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र के नयागांव पश्चिमी पंचायत की मुखिया मालती देवी को राज्य निर्वाचन आयोग वाद संख्या 34/2016 के तहत सुनवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र को खारिज करते हुए पद से मुक्त कर दिया. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी […]

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गलत जाति प्रमाणपत्र बनवा कर आरक्षित पद पर लड़ी थी मुखिया

देसरी : सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र के नयागांव पश्चिमी पंचायत की मुखिया मालती देवी को राज्य निर्वाचन आयोग वाद संख्या 34/2016 के तहत सुनवाई करते हुए जाति प्रमाण पत्र को खारिज करते हुए पद से मुक्त कर दिया. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा है कि रीता देवी पति सुनील महतो के द्वारा परिवाद दायर किया गया था. जिसमें मुखिया मालती देवी के द्वारा गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ने और निर्वाचित होने का आरोप लगाया गया था. उसी दायर परिवाद के आधार पर सुनवाई की गयी, जिसमें कहा गया है कि मुखिया मालती देवी उमर वैश्य जाति की है, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिंदुरिया बनिया जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2016 में निर्वाचित हुई. जांच के दौरान मुखिया का जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया,
जिसे निरस्त किया जा चुका गया है. जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी के पत्रांक संख्या-2623 दिनांक 3 अक्तूबर 2016 के साथ संलग्न उनके आदेश के अनुसार मुखिया मालती देवी की जाती उमर वैश्य है एवं सिंदुरिया बनिया जाति के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है. उसके बाद मुखिया के द्वारा उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी के यहां परिवाद संख्या 17586/2016 के तहत परिवाद दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.6.2017 को जाति उपलब्ध कराने को कहा. मालती देवी के आवेदन पर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक संख्या 1695 दिनांक 5.3.2018 के द्वारा यह सूचित किया गया कि मुखिया मालती देवी उमर वैश्य जाति के सदस्य है, जो बिहार राज्य हेतु अधिसूचना आरक्षित वर्ग की किसी भी सूची में शामिल नहीं है. मालती देवी के सिंदुरिया बनिया जाति के सदस्य होने के दावे को खारिज किया गया. जिसको लेकर बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 तथा संशोधित धारा 136 के अधीन मुखिया मालती देवी के मुखिया पद से मुक्त किया गया. साथ ही मुखिया का पद रिक्त मानते हुए नियमानुसार भरने की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया. सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के नयागांव पश्चिमी पंचायत के मुखिया पद पर तीसरी बार मालती देवी निर्वाचित हुई थी. इससे पूर्व मालती देवी दो बार सामान्य जाति के आधार पर निर्वाचित हुईं थी. उस पंचायत का वर्ष 2016 के पंचायत आम चुनाव में परिसिमन बदल और अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया था. इसके बाद फिर मालती देवी चुनाव लड़ी और जीत गयी.
क्या कहती है मुखिया
सामान्य प्रशासन विभाग के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दायर की गयी है. जिसकी सुनवाई अभी नहीं हुई है, आगे कार्रवाई जारी है.
मालती देवी, मुखिया
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