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उच्च वर्गीय लिपिक निलंबित, विभागीय कार्यवाही शुरू

संचालन पदाधिकारी को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा

सुपौल. कार्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, सुपौल में कार्यरत अमोल झा, उच्च वर्गीय लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह निर्णय उनके द्वारा विभागीय कार्यों में लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में लिया गया है. जानकारी के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 291 दिनांक 31 जुलाई के आलोक में यह प्रतिवेदन किया गया था कि मासिक समीक्षा बैठक में शिक्षकों के विरुद्ध लंबित निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही की समीक्षा के क्रम में संबंधित संचिकाएं समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं की गयी. अमोल झा द्वारा इन संचिकाओं को जानबूझकर समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया, जो उनकी गलत मंशा को स्पष्ट करता है. झा के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मधेपुरा निर्धारित किया गया है, तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल को नामित किया गया है. संचालन पदाधिकारी को 90 दिनों के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा. श्री अमोल झा को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपना कार्यभार हस्तांतरित कर नए मुख्यालय मधेपुरा में योगदान सुनिश्चित करें.

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