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न्याय तक आसान पहुंच का सशक्त माध्यम है लोक अदालत : सचिव

Updated at : 25 Feb 2026 6:16 PM (IST)
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न्याय तक आसान पहुंच का सशक्त माध्यम है लोक अदालत : सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह के दिशा-निर्देश पर आज प्राधिकार के सचिव अफजल आलम की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी.

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राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की हुई बैठक सुपौल. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह के दिशा-निर्देश पर आज प्राधिकार के सचिव अफजल आलम की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना तथा अधिक से अधिक मामलों का निःशुल्क व त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना रहा. बैठक में विशेष रूप से बिजली से संबंधित मामलों, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम (एमएसीटी) मामलों व अन्य लंबित वादों को लोक अदालत के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित करने की रणनीति पर चर्चा की गयी. संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि चिह्नित मामलों की सूची समय रहते तैयार कर ली जाये, ताकि लोक अदालत के दिन अधिकतम लाभ आम जनता को मिल सके. बैठक में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर, संघ के सचिव, मोटर दुर्घटना क्लेम केस से जुड़े सभी अधिवक्ता, डीटीओ संजीव कुमार सज्जन, वन विभाग, बिजली विभाग, भू-अर्जन विभाग के पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे. सचिव अफजल आलम ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय तक आसान पहुंच का सशक्त माध्यम है. इससे आम लोगों को समय, श्रम और धन की बचत होती है. सभी विभागों और अधिवक्ताओं के समन्वय से इस लोक अदालत को सफल बनाना जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिकता है. बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक मामलों का निःशुल्क निस्तारण सुनिश्चित करेंगे, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत आम जनता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सके.

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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