दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 17 May 2016 5:11 AM
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दुष्कर्म के आरोपी भागलपुर के हैं निवासी सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत द्वारा दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. निर्मली थाना कांड संख्या 32/13व सत्र वाद संख्या 148/13 की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी भागलपुर निवासी चंदन कुमार […]
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दुष्कर्म के आरोपी भागलपुर के हैं निवासी
सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत द्वारा दुष्कर्म मामले के एक आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. निर्मली थाना कांड संख्या 32/13व सत्र वाद संख्या 148/13 की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी भागलपुर निवासी चंदन कुमार यादव के विरुद्ध सोमवार को यह सजा सुनायी गयी है.
जानकारी के अनुसार फेरी का काम करने वाले आरोपी चंदन ने 27 जून 2013 के दोपहर में एक 14 वर्षीया नाबालिग को बहला-फुसला कर सुनसान जगह पर ले जाने के बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और पीड़िता को जख्मी अवस्था में छोड़कर भाग निकला. इस मामले में पीड़िता के बयान पर निर्मली थाना में धारा 376 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 एफ वन के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. न्यायालय ने कहा है कि अर्थ दंड जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा ने बहस में हिस्सा लिया.
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