समुचित न्याय को लेकर पीड़ित ने लगायी गुहार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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पीड़ित ने आयुक्त को आवेदन देकर बताई अपनी पीड़ा सुपौल : जमीन जायदाद हड़पने व संगीन मुकदमा में फंसा कर तंग तबाह किये जाने को लेकर सदर थाना क्षेत्र के बभनी निवासी पीड़ित मनोज कुमार झा ने आयुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. पीड़ित ने बताया कि उनके पिताजी 15 वर्षों से […]
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पीड़ित ने आयुक्त को आवेदन देकर बताई अपनी पीड़ा
सुपौल : जमीन जायदाद हड़पने व संगीन मुकदमा में फंसा कर तंग तबाह किये जाने को लेकर सदर थाना क्षेत्र के बभनी निवासी पीड़ित मनोज कुमार झा ने आयुक्त को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगायी है. पीड़ित ने बताया कि उनके पिताजी 15 वर्षों से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं.
वे स्वयं ऑटो चला कर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं. वहीं उनके फरीकैन एवं पड़ोसी अशोक कुमार झा व उनके पुत्र निकेश कुमार उर्फ राघव झा द्वारा षडयंत्र रच कर नाहक परेशान किया जा रहा है. साथ ही मुकदमा में फंसा कर आर्थिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वे सभी शांति पूर्ण जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं.
क्या है मामला
पीड़ित ने आवेदन में बताया कि सर्वे के मुताबिक अशोक कुमार झा पिता भोला नाथ झा को खेसरा संख्या – 265 में 0.26 डिसमिल जमीन प्राप्त है. वहीं वर्ष 1978 में चकबंदी पदाधिकारी सहरसा के यहां दाखिल वाद संख्या 378/78 के आधार पर श्री झा के दादा स्व लक्ष्मी कांत झा को 13 डिसमिल प्राप्त है.
जिसके आधार पर उक्त जमीन का हकीयत स्वामित्व व दखल मिला हैं. साथ ही अशोक झा के पिता भोला नाथ झा को 0.03 डिसमिल जमीन प्राप्त हुआ. पुन: चकबंदी अधिनियम 1956 की धारा 12(2) के अधीन उक्त वाद संख्या 378/78 के तहत आपसी राजीनामा के जरीये श्री झा के दादा लक्ष्मी कांत झा को उत्तरी भाग से 013 डिसमिल जमीन दिया गया.
जबकि द्रिक्षण भाग की भूमि को भोला नाथ झा, रामानंद झा, शिव काशी देवी व कुलानंद झा के बीच बंटबारा किया गया. श्री झा ने बताया कि उक्त बंटबारे पर सभी पक्ष द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया है. बताया कि भूमि विवाद अधिनियम 2009 के तहत वर्ष 2012 में अशोक कुमार झा ने मानसिक रूप से विक्षिप्त श्री झा के पिता गणेश झा के उपर मुकदमा दर्ज कर जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कर लिया है.
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