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दो आरोपियों को पांच- पांच वर्षों की सजा

Updated at : 30 Jul 2025 10:16 PM (IST)
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दो आरोपियों को पांच- पांच वर्षों की सजा

एडीजे पंचम उमाशंकर की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए नामजद अभियुक्त प्रतिमा देवी एवं उनके पुत्र अनिल शाह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का आवास की सजा दी है.

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सीवान. एडीजे पंचम उमाशंकर की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए नामजद अभियुक्त प्रतिमा देवी एवं उनके पुत्र अनिल शाह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष का आवास की सजा दी है. बताया जाता है कि 17 सितंबर 2019 को पचरुखी थाना अंतर्गत पोखरेड़ा गांव निवासी दो भाई दिलीप साह एवं प्रदीप शाह की पत्नियां दीपावली देवी और प्रतिमा देवी के बीच खेत में सब्जी तोड़ने को लेकर विवाद हो गया. विवाद की जानकारी होने पर दोनों भाइयों प्रदीप साह एवं दिलीप शाह के बीच कहा सुनी हुई एवं अचानक से मारपीट की घटना भी हो गई. इसी क्रम में दिलीप साहब को गंभीर चोट लगी और इलाज के क्रम में उसका निधन हो गया. मृतक दिलीप शाह की पत्नी दीपावली देवी के बयान पर प्रदीप शाह उनकी पत्नी प्रतिमा देवी एवं पुत्र अनिल शाह के विरुद्ध हत्या का मामला पचरुखी थाने में दर्ज कराई गई थी. सुनवाई के बाद अदालत ने हत्याकांड को गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए भादवी की धारा 304 बी के अंतर्गत आरोप गठित किया था. सुनवाई के बाद अदालत ने अभ्युक्तों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा दी है. मामले में सूचिका दीपावली देवी की ओर से अधिवक्ता तुषित कुमार शुक्ला अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक का वियोजन लाल यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल किशोर सिंह ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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