नप अध्यक्ष ने दायर किया अपना जवाब
Published by : DEEPAK MISHRA Updated At : 25 Nov 2025 9:07 PM
ने दायर किया अपना जवाबप्रतिनिधि,सीवान. नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अनियमितता की शिकायत पर मंगलवार को एडीएम के यहां सुनवायी हुई.इस दौरान अध्यक्ष सैंपी गुप्ता ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया.जबकि शिकायतकर्ता वार्ड पार्षद चमन आरा स्वयं या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हाजिर हुआ.
प्रतिनिधि,सीवान. नगर परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अनियमितता की शिकायत पर मंगलवार को एडीएम के यहां सुनवायी हुई.इस दौरान अध्यक्ष सैंपी गुप्ता ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया.जबकि शिकायतकर्ता वार्ड पार्षद चमन आरा स्वयं या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं हाजिर हुआ. नगर परिषद में नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भारी अनियमितता की चमन आरा द्वारा की गयी शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच के क्रम में जिला प्रशासन के माध्यम से दोनों पक्षों की रिपोर्ट मांगी है.रिपोर्ट के आधार पर ही गुरुवार को निर्वाचन आयोग में सुनवाई की तिथि तय की गयी है. मालूम हो कि वार्ड नंबर 32 की पार्षद चमन आरा ने राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष अध्यक्ष सेम्पी गुप्ता के खिलाफ नगरपालिका अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यों में घोर अनियमितता के आरोप लगाये है.दर्जनभर शिकायती विंदुओं को संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी.इसी क्रम में एडीएम के कार्यालय में मंगलवार को दिन ग्यारह बजे दोनों पक्षों को उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी की गयी थी.इस क्रम में एडीएम के समक्ष अध्यक्ष सैंपी गुप्ता ने अपना जवाब दाखिल किया.जिसमें नोटिस प्रक्रिया पर ही सैंपी गुप्ता ने सवाल खड़ा किया.उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को मेरे नाम जारी नोटिस सोमवार की शाम को रिसिव कराया गया.इसके पीछे साजिश नजर आ रही है.जानबुझकर नोटिस उपलब्ध कराने के मामले की जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिये.अध्यक्ष के आरोपित विंदुओं के जवाब पर असंतोष जताते हुए एडीएम ने विंदुवार दूसरे दिन जवाब देने को कहा है.उधर शिकायतकर्ता चमन आरा ने नोटिस मिलने के पहले से ही जिले से बाहर होने की निर्वाचन आयोग व जिला प्रशासन को लिखित रूप से जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखने के लिये एक सप्ताह का समय देने की मांग की है. ऐसे में यह संभावना जतायी जा रही है कि दोनों पक्षों के रिपोर्ट समय से नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के यहां सुनवायी की अगली तिथि तय हो सकती है. .
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