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हत्या में देवर-भाभी को आजीवन कारावास

Updated at : 29 Jul 2025 9:13 PM (IST)
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हत्या में देवर-भाभी को आजीवन कारावास

एडीजे दशम राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने हत्याकांड के नामजद दो अभियुक्त दिलीप यादव एवं गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा दी है.

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सीवान. एडीजे दशम राजेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने हत्याकांड के नामजद दो अभियुक्त दिलीप यादव एवं गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा दी है. मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संघर्ष कर रहे हैं दोनों अभियुक्तों दिलीप यादव और गीता देवी को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने भादवि के अन्य धाराओं 307 के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये का आर्थिक दंड तथा आर्मस एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष कारावास एवं तीन हजार रूपये आर्थिक दंड भी लगाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. आर्थिक दंड नहीं देने पर अभियुक्तों को 3 से 6 माह तक की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगी. बताया जाता है कि मैरवा थाना के छोटका माझा गांव निवासी प्रयाग यादव एवं कृष्ण यादव के बीच रास्ते को लेकर 12 जनवरी 2019 को सुबह में विवाद आरंभ हुआ. पहले से छिपे अभियुक्तों ने जानलेवा हमला किया जिसमें मौके पर ही कृष्ण यादव की मृत्यु हो गई तथा उसके भाई धर्मेंद्र यादव और भतीजा मनु यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए. मृतक कृष्णा यादव के भाई धर्मेंद्र यादव के बयान पर मैरवा थाना में प्रयाग यादव उनकी पत्नी गीता देवी, दिलीप यादव एवं अन्य सात अभियुक्तों के विरुद्ध मैरवा थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 9/19 दर्ज कराई गई. इस मामले के अन्य सभी अभियुक्त फरार हैं. गीता देवी के पति प्रयाग यादव भी मामले के अभियुक्त हैं जो फरार चल रहे हैं. गीता देवी और दिलीप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. गीता यादव जमानत पर थी जबकि दिलीप यादव घटना के समय से ही जेल में बंद था. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अक्षय लाल यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शंभू सिंह ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPAK MISHRA

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