8.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

नोटिस के बाद अतिक्रमण हटाने में जुटे दुकानदार

प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर हाट बाजार में प्रशासन द्वारा दिए गए अल्टीमेटम का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला. रविवार को भीदुकानदारों द्वारा सड़क किनारे सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने का कार्य जारी रहा.

भगवानपुर हाट. प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर हाट बाजार में प्रशासन द्वारा दिए गए अल्टीमेटम का असर लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला. रविवार को भीदुकानदारों द्वारा सड़क किनारे सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने का कार्य जारी रहा. दुकानदार अपनी दुकानों के सामने लगे अस्थायी ढांचे, टीन शेड, लकड़ी-बांस के चबूतरे, तिरपाल, पक्का-आधा पक्का निर्माण तथा ठेले आदि हटाते नजर आए. गौरतलब है कि बाजार क्षेत्र में लगातार लगने वाले जाम और उससे आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. इसी क्रम में शुक्रवार को अंचल अधिकारी धीरज कुमार पांडेय के निर्देश पर राजस्व कर्मचारियों ने भगवानपुर हाट मुख्यालय बाजार, पुराना बाजार, चक्रवृद्धि मोड़ तक माइक से घोषणा कर अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे सड़क किनारे सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को 48 घंटे के भीतर स्वयं हटा लें. प्रशासनिक घोषणा के बाद शनिवार से ही दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू कर दिया था, जो रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा.इससे बाजार की सड़कों पर जगह खुलने लगी है और छोटे-बड़े वाहनों सहित पैदल चलने वालों को आवागमन में सुविधा मिली है.स्थानीय लोगों ने प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यदि समय पर अतिक्रमण हटाया जाए तो बाजार में जाम की समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है.प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित 48 घंटे की समय-सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति स्वयं से अतिक्रमण नहीं हटाता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा.साथ ही, अतिक्रमण हटाने में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित अतिक्रमणकारियों से की जाएगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel