पार्किंग शुल्क मामले में नगर विकास विभाग सख्त

Updated at : 10 Mar 2026 8:33 PM (IST)
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पार्किंग शुल्क मामले में नगर विकास विभाग सख्त

नगर निकाय क्षेत्रों में राह चलते वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है. विभाग ने साफ कहा है कि नगर निकाय क्षेत्र में राह चलते वाहन यानी ऐसे वाहन जो किसी निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े नहीं हैं. उनसे किसी भी हालत में पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी. केबल अधिकृत पार्किंग स्थल पर खड़े वाहनों से ही निर्धारित दर के अनुसार शुल्क लिया जा सकेगा.

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प्रतिनिधि, सीवान. नगर निकाय क्षेत्रों में राह चलते वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने सख्त निर्देश जारी किया है. विभाग ने साफ कहा है कि नगर निकाय क्षेत्र में राह चलते वाहन यानी ऐसे वाहन जो किसी निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़े नहीं हैं. उनसे किसी भी हालत में पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी. केबल अधिकृत पार्किंग स्थल पर खड़े वाहनों से ही निर्धारित दर के अनुसार शुल्क लिया जा सकेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की ओर से इस संबंध में सभी नगर परिषद और नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि विभाग को विभिन्न स्रोतों से यह जानकारी मिल रही थी कि कई नगर निकाय क्षेत्रों में वाहन पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क की दर तालिका प्रदर्शित नहीं की जाती है. इससे आम लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि किस वाहन से कितना शुल्क लिया जाना है और कुछ स्थानों पर मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है. इसी के साथ यह भी शिकायत सामने आई है कि कुछ जगहों पर राह चलते वाहनों से भी पार्किंग शुल्क की वसूली की जा रही है, जबकि ऐसे वाहन किसी पार्किंग स्थल पर खड़े नहीं होते. विभाग ने इसे पूरी तरह गलत बताते हुए इस तरह की वसूली पर तत्काल रोक लगाने का निर्देश दिया है. विभाग ने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि जहां-जहां वाहन पार्किंग स्थल संचालित हैं, वहां पार्किंग शुल्क की दर तालिका स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए. इससे आम लोगों को निर्धारित शुल्क की जानकारी मिलेगी और अनियमित वसूली पर भी रोक लगेगी.इसके अलावा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नगर निकाय क्षेत्र में शव वाहनों से किसी भी प्रकार का पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा. ऐसे वाहनों से शुल्क वसूली को अनुचित बताते हुए इसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है. नगर विकास एवं आवास विभाग ने कार्यपालक पदाधिकारियों से कहा है कि इस आदेश का अविलंब अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही पार्किंग स्थलों की व्यवस्था और शुल्क वसूली की नियमित निगरानी भी की जाए ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और व्यवस्था पारदर्शी बनी रहे.

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