सीवान. शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दूसरे चरण के लिए निजी स्कूलों में अलाभकारी व कमजोर वर्ग के बच्चों की नि:शुल्क नामांकन के 19 अप्रैल तक पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है. जानकारी के अनुसार नामांकन के लिए 25 मार्च से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो 10 अप्रैल तक की जानी थी, लेकिन विभाग द्वारा संख्या को कम देखते हुए तिथि में बढ़ोतरी की गयी है. इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा की निदेशक सोहिला ने पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया है. जारी निर्देश में बताया गया है कि नामांकन के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रपत्र भरते समय माता, पिता, अभिभावक एवं बच्चे का आधार कार्ड के साथ अभिभावक अपने मोबाइल नंबर के साथ ज्ञानदीप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
25 को सत्यापित छात्रों के लिए होगा ऑनलाइन विद्यालय आवंटन
जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पंजीकृत छात्रों का सत्यापन 21 अप्रैल तक किया जायेगा. इसके बाद 25 अप्रैल को सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया जायेगा. वहीं, 26 से 30 अप्रैल तक चयनित विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश होगा. बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आरटीइ के तहत नामांकन के लिए आवेदकों को ज्ञानदीप पोर्टल पर निर्धारित समयानुसार कार्य करना होगा. छात्रों के सत्यापन, आनलाइन स्कूल आवंटन एवं चयनित छात्रों का स्कूल में प्रवेश के लिए शेड्यूल जारी किया गया है. वहीं, द्वितीय चरण में नामांकन के लिए पोर्टल खोला गया है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत उन्हीं बच्चों का नामांकन निजी स्कूलों में होगा, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय एक लाख रुपये (अलाभकारी समूह) व दो लाख रुपये (कमजोर वर्ग) तक है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है