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हत्या के मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

Updated at : 30 Jul 2025 10:15 PM (IST)
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हत्या के मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद की सजा

एडीजे प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत में हत्याकांड से जुड़े मामले के मुख्य अभियुक्त त्रिपुरारी दुबे को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र का तथा एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी है.

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सीवान. एडीजे प्रथम विजय कृष्ण सिंह की अदालत में हत्याकांड से जुड़े मामले के मुख्य अभियुक्त त्रिपुरारी दुबे को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र का तथा एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत भी दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा दी है. अदालत में अभियुक्त को दोनों धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की जुर्माना भी लगाया है. अर्थ दंड की 50% राशि पीड़ित पक्ष को देना होगा. जबकि शेष 50% राशि राहत कोष में जमा की जाएगी. गुठनी थाना अंतर्गत बकुलारी गांव निवासी कृष्ण मुरारी प्रसाद 13 मार्च 2023 को अपने पड़ोसी गांव के रिश्तेदार के यहां से निमंत्रण से भजन कर वापस लौट रहे थे, तभी गांव के बगल चिमनी के पास अपराधियों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर दिया और मोटरसाइकिल लूट लिए. इसी घटना में कृष्ण मुरारी प्रसाद की मृत्यु हो गई तथा पुत्र द्वारा बताए जाने पर माता मंजू देवी ने त्रिपुरारी दुबे उसके पुत्र आदर्श दुबे एवं अन्य दो के विरुद्ध गुठनी थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई थी. कांड के मामले में सुनाई के पक्ष अदालत में दोषी पाकर अभियुक्त उपरोक्त सजा दी है. मामले में अभियोजन की ओर से अधिवक्ता भागवत राम तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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