सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल के चिकित्सक आलोक कुमार पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपित सिपाही ब्रजेश कुमार राय की जमानत याचिका खारिज कर दिया है. सिपाही पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप है. दूसरी तरफ विभाग ने आरोपित सिपाही को निलंबित कर दिया है.
बताते चले कि महिला सिपाही स्नेहा कुमारी का पोस्टमार्टम करने से इन्कार करने पर सिपाहियों ने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आलोक कुमार पर जानलेवा हमला कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने ब्रजेश कुमार राय को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था. सीजेएम ने जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया है. अब उन्हें जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत याचिका दाखिल करना होगा.