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लोक शिकायतों के निवारण मामले में सीवान को तीसरा स्थान

सीवान : सूबे में तीन वर्ष पूर्व 2016 में लागू हुए लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के एक साल में तीन हजार 833 परिवाद पहुंचे है. इसमें से एक हजार 314 स्वीकृति किये गये. जबकि एक हजार 739 आवेदन को वैकल्पिक सुझाव के लिए विभाग ने भेजा. वहीं […]

सीवान : सूबे में तीन वर्ष पूर्व 2016 में लागू हुए लोक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के एक साल में तीन हजार 833 परिवाद पहुंचे है. इसमें से एक हजार 314 स्वीकृति किये गये. जबकि एक हजार 739 आवेदन को वैकल्पिक सुझाव के लिए विभाग ने भेजा. वहीं 648 अस्वीकृत कर दिये गये. वहीं सूबे में जिला मुख्यालय के लोक शिकायत निवारण कार्यालय को मामले के निष्पादन के लिए तीसरा स्थान दिया गया है.

जबकि किशनगंज जिले को प्रथम व द्वितीय स्थान गया को मिला मिला है. लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू है, तब से लोगों को अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ रहा है. उनके मामलों का समाधान जिला लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत हो जा रहा है. लोग इसके लिए क्षेत्र के लोक शिकायत निवारण कार्यालय में परिवाद दाखिल कर रहे हैं.
कार्यालय में जो परिवाद दाखिल किया जा रहा है, उसमें राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई लाभ या समाधान मांगने के लिए अथवा ऐसे लाभ या समाधान प्रदान करने में विफलता या विलंब के संबंध में अथवा किसी लोक प्राधिकार के कार्य में विफलता, उसके द्वारा राज्य में लागू किसी कानून नीति, सेवा कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले के संबंध में शिकायत किया जा सकता है. इस नियम के तहत सुनवाई के 60 दिनों में ही शिकायत दूर करने का प्रावधान है. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी विपिन कुमार राय ने कहा कि सबसे अधिक मामला बैंकिंग व अंचल क्षेत्र के अतिक्रमण से संबंधित आ रहा है. इसकी सुनवाई की जा रही है. इसके अलावा अन्य मामलों में सुनवाई हो रही है.

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