मारपीट के मामले में कोर्ट ने दी सजा
Updated at : 26 Apr 2019 7:09 AM (IST)
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सीवान : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राघवेंद्र शरण पांडे की अदालत ने मारपीट के मामले में चार आरोपितों को सजा दिया है. उन्हें डांट कर छोड़ दिया है. बातते चले कि रघुनाथपुर थाना बाजार निवासी मार्कंडेय तिवारी की पत्नी सविता देवी ने मारपीट कर गाली देने के मामले में अपने ही पट्टीदार प्रमोद तिवारी, सरोज […]
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सीवान : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राघवेंद्र शरण पांडे की अदालत ने मारपीट के मामले में चार आरोपितों को सजा दिया है. उन्हें डांट कर छोड़ दिया है. बातते चले कि रघुनाथपुर थाना बाजार निवासी मार्कंडेय तिवारी की पत्नी सविता देवी ने मारपीट कर गाली देने के मामले में अपने ही पट्टीदार प्रमोद तिवारी, सरोज देवी, प्रभावती देवी, मृत्युंजय तिवारी, इदू देवी, संजीव कुमार के खिलाफ थाना कांड संख्या 48/12 दर्ज करायी थी.
कोर्ट में अभियोजन के तरफ से एपीओ रामानंद सिंह, बचाव पक्ष से अधिवक्ता रजनी रंजन तिवारी का बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सरोज देवी, प्रभावती देवी, मृत्युंजय तिवारी, इंदू देवी को दोषी पाया है.
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