मारपीट के मामले में कोर्ट ने दी सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Apr 2019 7:09 AM
सीवान : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राघवेंद्र शरण पांडे की अदालत ने मारपीट के मामले में चार आरोपितों को सजा दिया है. उन्हें डांट कर छोड़ दिया है. बातते चले कि रघुनाथपुर थाना बाजार निवासी मार्कंडेय तिवारी की पत्नी सविता देवी ने मारपीट कर गाली देने के मामले में अपने ही पट्टीदार प्रमोद तिवारी, सरोज […]
सीवान : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राघवेंद्र शरण पांडे की अदालत ने मारपीट के मामले में चार आरोपितों को सजा दिया है. उन्हें डांट कर छोड़ दिया है. बातते चले कि रघुनाथपुर थाना बाजार निवासी मार्कंडेय तिवारी की पत्नी सविता देवी ने मारपीट कर गाली देने के मामले में अपने ही पट्टीदार प्रमोद तिवारी, सरोज देवी, प्रभावती देवी, मृत्युंजय तिवारी, इदू देवी, संजीव कुमार के खिलाफ थाना कांड संख्या 48/12 दर्ज करायी थी.
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