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हाजीपुर रेल केस में एमएलसी टुनाजी पांडेय दोषमुक्त

Updated at : 26 Apr 2019 7:04 AM (IST)
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हाजीपुर रेल केस में एमएलसी टुनाजी पांडेय दोषमुक्त

सीवान : गुरूवार को विधान पार्षद टुनाजी पांडे को हाजीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट ने उनके ऊपर पूर्व में लगे आरोपों को बेबुनियाद बाताते हुए दोषमुक्त घोषणा कर दिया है. वर्ष 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेस में सफर के दौरान हाजीपुर के रेल थाना प्रभारी ने टुनाजी पांडे को गिरफ्तार कर […]

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सीवान : गुरूवार को विधान पार्षद टुनाजी पांडे को हाजीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट ने उनके ऊपर पूर्व में लगे आरोपों को बेबुनियाद बाताते हुए दोषमुक्त घोषणा कर दिया है.

वर्ष 2016 में पूर्वांचल एक्सप्रेस में सफर के दौरान हाजीपुर के रेल थाना प्रभारी ने टुनाजी पांडे को गिरफ्तार कर उन पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था. हाजीपुर रेलकांड संख्या 61/16 दर्ज किया गया था.
यह मामला उसके बाद से न्यायालय में चल रहा था. जिसमें हाजीपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें इस केस में दोष से आरोपमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है. इस संबंध में शहर के मालवीय नगर में टुनाजी पांडे ने कहा कि मुझे भारतीय संविधान व न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था.
मैंने इस केश में प्रशासन को अपने ओर से पूरा मदद किया है. जो लोग मुझ एक साजिश के तहत फसाना चाहते थे तथा मुझे बदनाम करना चाहते थे वे वेनकाब हो गये है. मौके पर सुनील पांडे, तारकनाथ मिश्रा, प्रभाकर पांडे, सलिम सिद्दीकी पिंकू, मेराज अहमद, मुलाम सरवर, तनवीर हसन, राहुल यादव, दिनेश्वर राम, पंकज मांझी, गोरख सिंह, भोला पासवान, कामेश्वर सिंह व चंदन दूबे मौजूद रहें.
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