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पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड : शहाबुद्दीन व अन्य छह आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आरोपित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन व अन्य छह लोगों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए गए. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायधीश मनोज कुमार की अदालत में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आरोपित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन व […]

मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर की एक अदालत में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आरोपित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन व अन्य छह लोगों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए गए. सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायधीश मनोज कुमार की अदालत में पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आरोपित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन व अन्य छह लोगों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए गए. आरोप तय होने के बाद अब इस मामले में सत्र-विचारण की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया.

आरोप तय किए जाने से पहले शहाबुद्दीन सहित सभी आरोपितों को उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया गया. सभी आरोपितों ने अपने पर लगाए गए आरोपों से इन्कार किया और सत्र-विचारण का सामना करने की सहमति जतायी. इस मामले में आरोपित और न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई, जबकि मुजफ्फरपुर जेल में बंद अन्य आरोपितों की भी कोर्ट में पेशी कराई गयी. सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल 21 अगस्त को आरोपपत्र दाखिल किया था. 13 मई 2016 की शाम सीवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

मुजफ्फरपुर : बिहार में चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में मंगलवार को सीवान के पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और सात अन्य के खिलाफ आरोप तय कर दिए गये हैं. इस मामले में अब अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. सीबीआई ने पिछले साल अगस्त महीने में विशेष कोर्ट में शहाबुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. शहाबुद्दीन समेत अन्य आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में हैं.

जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश हुए. बीते पांच जनवरी को एडीजे कोर्ट से केस को विशेष कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. मालूम हो कि मई 2016 में सीवान के स्टेशन रोड में गोली मारकर पत्रकार राजदेव की हत्या कर दी गयी थी. इसके बाद उनकी पत्नी आशा रंजन के बयान पर अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराई गयी थी. पुलिस की जांच में तब तक शहाबुद्दीन का नाम सामने नहीं आया था. बाद में आशा रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआइ से कराने का आदेश दिया था. इसके बाद शहाबुद्दीन का इस हत्याकांड में नाम सामने आया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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