एडीजे दो ने आईओ की ली क्लास
Updated at : 05 Aug 2018 4:15 AM (IST)
विज्ञापन

सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने शनिवार को सिसवन थाना कांड संख्या 33/17 अनुसंधान कर्ता का न्यायालय में शो-कॉज का जवाब लेकर पहुंचने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने कहा कि शो-कॉज का जवाब प्राप्त होने के बाद भी मैं तुम्हारे कार्य की समीक्षा करेंगे. बताते चले कि […]
विज्ञापन
सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने शनिवार को सिसवन थाना कांड संख्या 33/17 अनुसंधान कर्ता का न्यायालय में शो-कॉज का जवाब लेकर पहुंचने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने कहा कि शो-कॉज का जवाब प्राप्त होने के बाद भी मैं तुम्हारे कार्य की समीक्षा करेंगे. बताते चले कि शराब तस्करी में प्रयुक्त एक वाहन मालिक वीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट द्वारा केश डायरी मांगने के बाद भी आईओ द्वारा केश डायरी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था.
वह अग्रिम जमानत एक वर्ष से न्यायालय में सुनवाई के लिये लंबित था. कोर्ट द्वारा जब शो-कॉज नोटिस भेजा गया तब आईओ ने जवाब के साथ पूरक केश डायरी न्यायालय में प्रस्तुत किया है .
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




