एडीजे दो ने आईओ की ली क्लास

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Aug 2018 4:15 AM

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सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने शनिवार को सिसवन थाना कांड संख्या 33/17 अनुसंधान कर्ता का न्यायालय में शो-कॉज का जवाब लेकर पहुंचने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने कहा कि शो-कॉज का जवाब प्राप्त होने के बाद भी मैं तुम्हारे कार्य की समीक्षा करेंगे. बताते चले कि […]

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सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे की अदालत ने शनिवार को सिसवन थाना कांड संख्या 33/17 अनुसंधान कर्ता का न्यायालय में शो-कॉज का जवाब लेकर पहुंचने पर फटकार लगायी. कोर्ट ने कहा कि शो-कॉज का जवाब प्राप्त होने के बाद भी मैं तुम्हारे कार्य की समीक्षा करेंगे. बताते चले कि शराब तस्करी में प्रयुक्त एक वाहन मालिक वीरेंद्र सिंह की अग्रिम जमानत के मामले में कोर्ट द्वारा केश डायरी मांगने के बाद भी आईओ द्वारा केश डायरी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा था.

वह अग्रिम जमानत एक वर्ष से न्यायालय में सुनवाई के लिये लंबित था. कोर्ट द्वारा जब शो-कॉज नोटिस भेजा गया तब आईओ ने जवाब के साथ पूरक केश डायरी न्यायालय में प्रस्तुत किया है .
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